स्वैच्छिक स्थानांतरण दिशानिर्देश
1) आवेदकों से अनुरोध है कि समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक और सही-सही भरें |
2) आवेदकों से अनुरोध है कि वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें |
3) आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उसे पर हस्ताक्षर कर PDF के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा |
4) आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा |
5) फॉर्म को भरने के पूर्व फॉर्म संबंधी समस्त दस्तावेज साथ में लेकर बैठे ताकि असुविधा से बचा जा सके।
6) आवेदन पत्र में पीडीएफ फॉरमैट का साइज (500 KB) से अधिक न हो |
7) यदि आवेदक स्वच्छ स्थानांतरण होने के पश्चात आगामी तीन शैक्षणिक शास्त्र तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |
8) यदि आवेदक द्वारा अंतिम तिथि तक स्व-घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया तो आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा |
9) आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा |
पारस्परिक स्थानान्तरण दिशा निर्देश
1) आवेदक सभी जानकारियाँ सही-सही और सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें।
2) आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा तदुपरान्त आवेदन स्वतः लॉक हो जाएगा।
3) आवेदन को लॉक करने / स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आपके द्वारा अंतिम तिधि तक स्व-घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन रद्द किया जा सकेगा।
4) पारस्परिक आवेदन में पद और विषय समान होना आवश्यक है।