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स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत् तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु समय-समय पर विभाग स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किये गये है । निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रावधान अनुसार शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित किये जाने की अनिवार्यता है। उक्त अनुक्रम में इन समस्याओं के निराकरण हेतु अधिक बेहतर व्यवस्था जो समयबद्ध तथा पारदर्शी हो, स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि संबंधित शासकीय सेवकों की समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण किया जा सके। 2/ इस निर्णय के अनुक्रम में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ‘‘परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली’’ का विकास किया गया है ताकि सबंधितों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित कार्यालयों में आने-जाने में समय एवं धन का अपव्यय न करना पड़े। ।
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