मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपति का ब्यौरा दे |


Annual Property Returns Form/वार्षिक संपत्ति रिटर्न फॉर्म
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